दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों को बड़ी राहत दे दी है। अदालत ने मामले में मंगलवार को ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट के मुताबिक "ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र आधारहीन है, क्योंकि ये किसी प्राथमिकी के बजाए एक निजी शिकायत पर आधारित हैं। बिना प्राथमिकी के मामले में कार्यवाही आधारहीन है"। कोर्ट की इस राहत के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विपक्ष के नेता कोर्ट की बातों को सही बताते हुए बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। जबकि बीजेपी इसे टेम्परेरी राहत बता रही है और दावा कर रही है कि कोर्ट एक समय के बाद बिलकुल संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा। <br /><br /><br />#NationalHeraldcase, #SoniaGandhi, #RouseAvenueCourt, #Moneylaunderingcase, #EDchargesheet, #Courtrefusescognizance, #Delhicourt, #Politicalnews, #IndianNationalCongress, #NewDelhi
